Header Ads

Breaking News
recent

Supreme Court: 'कानूनी मदद प्रदान करना अदालत की जिम्मेदारी', कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में व्यक्ति को किया बरी

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह व्यक्ति को उचित कानूनी मदद प्रदान करे। अगर आरोपी के पास वकील नहीं है, तो यह प्रत्येक सरकारी वकील की जिम्मेदारी है कि वह अदालत को बताए कि आरोपी को निशुल्क कानूनी मदद की आवश्यकता है। 

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/F34iQUl
via IFTTT

No comments:

Powered by Blogger.