सरकारी वकील अशोक कुमार राय ने बताया कि अदालत दोषियों की सजा का निर्धारण 5 जुलाई को करेगी। राय ने कहा कि आरोपियों में से एक कुशल महली की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी, जबकि दो को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
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